Drug License

Drug License


Drug License क्या है:-

     भारत में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का कारोबार करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके लिए प्रावधान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 में किए गए हैं, जो पूरे भारत में लागू है। जो आप CA Guruji के द्वारा बहुत आसानी से Apply करवा सकते हैं। यह ड्रग्स और सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित सभी कानूनों को समेकित करने के लिए एक अधिनियम है, जिसने ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की स्थापना की है। 1964 में, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था। हालाँकि, किसी विशेष व्यवसाय इकाई को अपने व्यवसाय के आधार पर विभिन्न प्रकार के ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोई व्यवसाय दो से अधिक राज्यों में काम कर रहा है, तो उसे हर उस राज्य में ड्रग लाइसेंस प्राप्त करना होगा जिसमें व्यापार किया जा रहा है। ड्रग लाइसेंस स्थान विशेष है। यदि दवाओं को एक से अधिक स्थानों पर बिक्री के लिए बेचा या स्टॉक किया जाता है, तो आवेदन किया जाएगा और प्रवासी विक्रेताओं को छोड़कर प्रत्येक ऐसी जगह के संबंध में लाइसेंस जारी किया जाएगा। एक बार व्यवसाय को लाइसेंस दिए जाने के बाद, ऐसे सभी लाइसेंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि दवा के लाइसेंस में सभी शर्त व्यवसाय के दौरान हर समय अनुपालन की जाती हैं। सभी रिकॉर्ड / रजिस्टर / फॉर्म को लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से बनाए रखा जाना चाहिए और व्यावसायिक गतिविधियों में सभी परिवर्तनों या संशोधन के लिए अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

Drug License की शर्तें:-

  • एक पंजीकृत फार्मासिस्ट को लाइसेंसधारी द्वारा बनाई गई किसी भी दवा का प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत निरीक्षण करना चाहिए।
  • आयकर से छूट का दावा करने के लिए भंडारित दवाओं को अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। जब तक कि बिक्री का इरादा न हो।
  • लाइसेंसधारी के पास दवाओं के वितरण में न्यूनतम चार साल का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
  • जानवरों के इलाज के लिए एक खुदरा दुकान में दवा "केवल जानवरों के इलाज के लिए, मानव उपयोग के लिए नहीं" के रूप में लेबल की जानी चाहिए।
  • पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्धारित किसी भी दवा की खुदरा आपूर्ति एक पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख में होनी चाहिए।
  • लाइसेंसधारी को अपने परिसर में किसी भी दवा को स्टोर या स्टॉक नहीं करना चाहिए जो कि चिकित्सा पेशे के लिए नि: शुल्क नमूने के रूप में वितरण के लिए हैं।
  • दवा की खुदरा आपूर्ति के समय एक रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए।
  • एक्सपायरी की तारीख के बाद लाइसेंसधारी को किसी भी दवा को बेचना या स्टॉक नहीं करना चाहिए।
  • अनुसूची H या अनुसूची X में उल्लिखित दवाएं दो साल की अवधि के लिए वैध हैं और केवल हस्ताक्षरित आदेशों पर पंजीकृत चिकित्सा, चिकित्सकों, अस्पतालों, औषधालयों और नर्सिंग होम को लिखित रूप में आपूर्ति की जानी चाहिए।
  • लाइसेंसधारी को बिक्री के लिए या खुदरा रूप से बेची जाने वाली दवाओं का क्रय रिकॉर्ड रखना चाहिए।

Drug License के प्रकार:-

  • Drug Sales License
  • Drug Manufacturing License


Drug Sales License


Drug Sales License क्या है:-

     Drug Sales लाइसेंस भारत में दवा के वितरण के लिए खुदरा और साथ ही थोक उद्देश्य दोनों के लिए लागू है। Drug Sales का लाइसेंस ड्रग्स और परिसर (फार्मेसी की दुकान और भंडारण सुविधा का क्षेत्र) से निपटने वाले सक्षम व्यक्ति के अधीन शर्तों के आधार पर जारी किया जाता है।

Drug Sales लाइसेंस के प्रकार:-

  • Wholesale License
  • Drug specified in Schedule-X (Wholesale)
  • Retail License
  • Drug specified in Schedule-X (Retail)
  • Restricted License

Drug Sales लाइसेंस‌ के Document Required:-

  • सार्वजनिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र‌ - प्रोप्राइटर की, यदि आवेदक फर्म प्रोपराइटरशिप फर्म है। सभी साझेदारों में, यदि फर्म एक साझेदारी फर्म है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति का सत्यापित शपथ पत्र होना चाहिए।
  • Partnership फर्म की Partnership की डीड।
  • Address Proof of the authorized Proprietor / Applicant (Copy of Voter ID, Driving license).
  • दिन-प्रतिदिन काम करने और ड्रग्स से संबंधित कानूनों के किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का शपथ पत्र।
  • फार्मासिस्ट से संबंधित दस्तावेज - शपथ पत्र सार्वजनिक नोटरी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया। शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र की प्रतियां (संलग्न)। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति और उसके नवीनीकरण को राज्य सरकार की फार्मेसी काउंसिल। दो फोटो प्रति लाइसेंस। Address प्रूफ। नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए।
  • योग्य व्यक्ति से संबंधित दस्तावेज (Wholesale लाइसेंस के लिए) - शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की सत्यापित की फोटो कॉपी, शपथ पत्र पर अनुभव प्रमाण पत्र, दो फोटो प्रति लाइसेंस के अनुसार, यदि लागू हो तो नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग लेटर और प्रस्तावित परिसर की योजना की तीन फोटोकॉपी होनी चाहिए।
  • PhotoCopy of the Rented agreements in case of the rented property.
  • Attested Copy of ownership Proof of Rented Property from the landlord.
  • दो फोटो Proprietor/ Partners/ Authorized Person.
  • रेफ्रिजरेटर की खरीद चालान का Invoice.

Registration Fees Charge‌:-

  • Wholesale License - ₹7,500/-
  • Drug specified in Schedule-X (Wholesale) - ₹2,000/-
  • Retail License - ₹7,500/-
  • Drug specified in Schedule-X (Retail) - ₹2,000/-
  • Restricted License - ₹3,000/-

Drug Sales लाइसेंस Registration Form‌:-


Drug Sales लाइसेंस का नवीनीकरण:-

     नए लाइसेंस के Registration के दौरान आवश्यक शुल्क के साथ प्रस्तुत फॉर्म के रूप में Drug Sales लाइसेंस का नवीकरण आवेदन पत्र पर ही किया जाना चाहिए। Drug Sales लाइसेंस के नवीकरण के लिए शुल्क Registration लाइसेंस के समान (बराबर) है।


Drug Sales लाइसेंस नवीनीकरण के Documents Required:-

  • Affidavit of Pharmacist and current rent agreement.
  • Address Proof of the authorized Proprietor/ Applicant.
  • काम करने के लिए और दवा कानूनों के किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का शपथ पत्र।
  • Copy of Last Renewal.

Drug Sales लाइसेंस नवीनीकरण की Late Fees:-

     लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए लेट फीस प्रति माह से शुल्क इस प्रकार है जो छह महीने तक लागू होता है।

  • Wholesale License - ₹1,000/-
  • Drug specified in Schedule-X (Wholesale) - ₹250/-
  • Retail License - ₹1,000/-
  • Drug specified in Schedule-X (Retail) - ₹250/-
  • Restricted License - ₹500/-

Drug Sales लाइसेंस Renewal Form‌:-



Drug Manufacturing License


Drug Manufacturing लाइसेंस के प्रकार:-

  • Drugs other than those mentioned in Schedules-C, C (1), and X.
  • Homeopathic Medicines.
  • Drugs mentioned in Schedule-X and not specified in Schedules-C & C (1).
  • Drugs mentioned in Schedules-C & C (1) excluding those specified in Schedule-X.
  • Loan License for Drugs mentioned in Schedules-C & C (1) excluding those specified in Schedule-X.
  • Drugs mentioned in Schedules-C, C (1) & X.
  • Manufacture of Drugs for examination, test, or analysis.
  • Approval for carrying out tests on Drugs/ cosmetics or raw materials used in the manufacture on behalf of licensees for manufacture for sale of Drugs/ cosmetics.

Drug Manufacturing लाइसेंस‌ Registration & Renewal Form:-