NSIC Registration
NSIC Registration क्या है:-
NSIC, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के लिए उपयोग किया जाने वाला संक्षिप्त नाम है जो कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज (MSMEs) के तहत संचालित एक सरकारी उपक्रम है। वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा गठित मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) के रूप में जाना जाता है। NSIC ने विभिन्न योजनाओं जैसे कि सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग सपोर्ट और एसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग योजना आदि के माध्यम से भारत में सक्रिय MSMEs के विकास को और बढ़ावा दिया है। NSIC Registration CA Guruji के माध्यम से किया जाता है।
Eligibility Criteria For NSIC Registration:-
- आवेदक को वैध उद्योग आधार मेमोरेंडम या ईएम पार्ट- II के साथ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज होना चाहिए।
- MSMEs जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है और एक वर्ष या उससे कम के लिए व्यावसायिक उत्पादन किया है, एक वर्ष की वैधता के साथ अनंतिम एनएसआईसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Document Required:-
- Complete Details of plant and machinery installed such as date of purchase, the value of asset, depreciation, etc.
- COI, in Case of a Company.
- Form A issued by the Registrar of firms to a Partnership Firm.
- LLP Agreement in Case an Applicant is LLP.
- MOA & AOA.
- Self-attested supporting Documents for Ownership.
- Declaration from Director concerning non-connection with any large-scale unit.
- Bank's report describes the financial position of the Applicant.
- Complete list of Raw materials finished Goods or in-process Goods.
- PAN of the Company.
- Audited Financial Statement of the preceding Year.
- BIS Licence, if applicable.
- ISO 9000 (Optional Requirement).
- Details about quality control equipment installed in the factory.
- Details of manpower including technicians employed in the Manufacturing Department.
- Copy of Latest Electricity Bill of the Premise.
Benefits of getting Single Point Registration under NSIC:-
- निविदा के नि: शुल्क मुद्दे के अलावा, एमएसएमई उत्पादों के साथ एसएसआई क्षेत्र की अतिरिक्त वस्तुएं, विशेष खरीद के लिए आरक्षित हैं।
- वैध NSIC पंजीकरण रखने वाली संस्थाओं को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के भुगतान से छूट दी गई है।
- केंद्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी विभाग द्वारा की गई वार्षिक खरीद का कम से कम 25% MSMEs से वितरित किया जाएगा, जिसमें से 3% महिला उद्यमी के स्वामित्व वाली इकाइयों से खरीदे जाएंगे, और 4% SC/ST के स्वामित्व वाली इकाइयों से खरीदे जाएंगे।